अरशद खान: पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर पंजाबी विषय नहीं पढ़ाया गया तो पंजाब में उन बोर्डों को मान्यता नहीं मिलेगी. पंजाब सरकार ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है. पंजाब शिक्षा बोर्ड की तरफ से किसी भी विद्यार्थी को 10वीं कक्षा में पंजाबी पढ़े बिना उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा. पंजाब राज्य में किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में पंजाबी को मुख्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाए साथ ही पंजाब की शिक्षा प्रणाली में पंजाबी अनिवार्य ही रहेगी.
दरअसल पंजाब सरकार को ये नोटिफिकेशन CBSE के 2026 के एग्जाम पैटर्न में पंजाबी भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर जारी किया है. CBSE बोर्ड के इस फैसले से पंजाब सरकार भड़क गई और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने नोटिफिकेशन जारी किया. आपको बता दें CBSE के ड्राफ्ट नियमों में पंजाबी भाषा का उल्लेख न होने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने CBSE के इस फैसले की कड़ी आलोचना की. इसके अलावा दो बार परीक्षा कराए जाने को लेकर भी विरोध जारी किया था. पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार व CBSE ने एग्जाम पैटर्न से पंजाबी भाषा को हटा दिया है.