फरीदकोट से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला मैजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर, आईएएस ने आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में कई सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं. ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं और 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे.
आदेशों के अनुसार, जिले में शादियों, धार्मिक और सामाजिक समारोहों, समागमों और मैरिज पैलेसों में हवाई फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. यह कदम आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में फायरिंग से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है.
इसके अलावा, पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल होने वाली जानलेवा चाइना डोर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. चाइना डोर न केवल इंसानों बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित हो रही थी. इस डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग अब जिले में पूरी तरह गैरकानूनी होगा.
इतना ही नहीं, फरीदकोट जिले में अब आम लोग सैन्य रंग की वर्दी और ऐसे रंग के वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही नगरपालिकाओं की सीमा में सरकारी सड़कों और चौराहों पर किसी भी तरह के निजी या व्यावसायिक होर्डिंग्स पर भी पाबंदी रहेगी. केवल सरकारी कार्यों से संबंधित होर्डिंग्स ही लगाए जा सकेंगे.
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग दें.