पंजाब कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी संपत्ति भुगतान नियमों में बदलाव, इनोवेशन मिशन को मिला बढ़ावा

आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक का मुख्य फोकस राज्य की वित्तीय मजबूती और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर रहा.

कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों के भुगतान की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए पंजाब प्रबंधन और म्यूनिसिपल संपत्ति हस्तांतरण नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के तहत, अब संपत्ति खरीदने वाले आवंटी को आवंटन की तारीख से 180 दिनों के भीतर सम्पूर्ण बिक्री मूल्य जमा करना अनिवार्य होगा. पहले यह राशि 6 किश्तों में दी जाती थी. इस फैसले से स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रहण में तेजी आएगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी.

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने पंजाब इनोवेशन मिशन को मजबूती देने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. यह मिशन राज्य में नवाचार, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा.

कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में खेल कोटे से पदोन्नत कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के गठन को भी मंजूरी दी है. इससे 207 विशेष पदोन्नति कैडरों में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित किया जा सकेगा और उनकी सेवा से जुड़े अन्य मामले भी सुचारू होंगे.

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, ये फैसले आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने और राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम हैं.

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