राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामला: हाईकोर्ट की सख्ती, 26 मई तक मांगा निर्णय

राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 में पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाया है. न्यायाधीश समीर जैन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 26 मई तक इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 13 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन मंत्री उपस्थित नहीं हो सके। अब यह बैठक 21 मई को होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

इससे पहले की सुनवाई में सरकार ने अदालत को बताया था कि अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है. गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है.

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है. वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल इस मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं.

हालांकि, सरकार के भीतर ही कुछ मंत्री और अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं. पेपर लीक के इस बड़े घोटाले में अब तक 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. कई उम्मीदवारों की जगह डमी कैंडिडेट्स द्वारा परीक्षा देने के मामले भी सामने आए हैं, जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं.

बहरहाल अब सभी की निगाहें 21 मई को होने वाली बैठक और 26 मई की हाईकोर्ट की समय-सीमा पर टिकी हैं.

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