हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए विधवा अनुदान योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें.
योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी, जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपए या उससे कम है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है. इसके अतिरिक्त, महिला हरियाणा की निवासी होनी चाहिए और पूर्व में किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं रही हो.
हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत महिलाएं डेयरिंग, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़-अचार बनाना, फूड स्टॉल, हलवाई की दुकान, बिस्कुट या आइसक्रीम बनाने की यूनिट, टिफिन सर्विस और स्कूल यूनिफॉर्म सिलने जैसे कई काम शुरू कर सकती हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:
आवेदन पत्र
राशनकार्ड
परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
साथ ही, सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां जमा करना अनिवार्य है.
साथ ही साथ योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और सहायता के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं.