अरशद खान/ देहरादून डेस्क: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बिना परिसीमन किए नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव करवाने के लिए पंजाब सरकार को 15 का समय दिया है. वहीं लुधियाना, पटियाला, फगवाड़ा, जालंधर नगर निगम और 42 नगर पंचायत- नगर परिषद के चुनाव भी होंगे.
हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार और चुनाव आयोग संवैधानिक आदेशों का पालन करें और 15 दिन के अंदर सभी नगर निगमों व नगर पालिकाओं में चुनाव कार्यक्रम की सूचना जारी कर प्रक्रिया शुरू करें.
मुख्य न्यायाधीश अनील खेत्रपाल और शीलू नागू की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया जिसमें कहा गया था कि क्या वार्डों के परिसीमन की लंबित प्रक्रिया के कारण नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगम – नगर पंचायतों के चुनाव कराने में देरी जायज है.