देहरादून: उत्तराखंड वित्त विभाग ने प्रदेश के करीब करीब एक लाख शिक्षकों को जोर का झटका दिया है. शिक्षा विभाग के लगभग एक लाख शिक्षकों और कर्मियों को अब साल में एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी. वित्त विभाग ने इस आदेश पर रोक लगाई है. हालही में शिक्षा महानिदेशक ने यात्रा अवकाश बहाल करने का आदेश जारी किया था. जिसपर वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि यात्रा अवधि अवकाश की व्यवस्था 18 सितंबर 2020 को समाप्त कर दी गई है और शिक्षा महानिदेशक के यात्रा अवकाश मंजूर करने संबंधी आदेश को लौटाया जाए.
ज्ञात हो कि राज्य के शिक्षक और कर्मचारी पिछले लंबे समय से यात्रा अवकाश देने की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों को इसका लाभ दिया जा रहा, जबकि बेसिक, जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने यात्रा अवधि अवकाश दिए जाने की पूर्व की व्यवस्था को बहाल करने की मांग की. राजकीय शिक्षक संघ की 4 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों और कर्मियों को यात्रा अवकाश देने पर सहमति बनी थी.